ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसले पर रोक के लिए उच्च न्यायालय पहुंचा उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड

By भाषा | Published: April 13, 2021 02:16 PM2021-04-13T14:16:55+5:302021-04-13T14:16:55+5:30

UP Sunni Waqf Board reaches High Court to stay judgment on Gyanvapi Mosque | ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसले पर रोक के लिए उच्च न्यायालय पहुंचा उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड

ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसले पर रोक के लिए उच्च न्यायालय पहुंचा उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड

प्रयागराज, 13 अप्रैल उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण कराए जाने के जिला अदालत फैसले के खिलाफ, मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने पीटीआई भाषा को बताया, ‘‘हमने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आज रुख किया और एक याचिका दायर की।’’

उन्होंने सवाल उठाया, ‘‘चूंकि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने 15 मार्च, 2021 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था, ऐसे में निचली अदालत कैसे इस मसले पर सुनवाई कर आदेश पारित कर सकती है ?’’

उल्लेखनीय है कि वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने गत आठ अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद के संपूर्ण परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।

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Web Title: UP Sunni Waqf Board reaches High Court to stay judgment on Gyanvapi Mosque

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