UP Lockdown 4.0 Guidelines: आज से यूपी में नए तरीके से लागू होगा लॉकडाउन, जानें क्या हो सकते हैं नियम और शर्तें
By अनुराग आनंद | Published: May 18, 2020 03:58 PM2020-05-18T15:58:03+5:302020-05-18T16:12:12+5:30
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को COVID-19 स्थिति के अनुसार जोन के निर्धारण के अधिकार दिये गए हैं।
लखनऊ: देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन के 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। रविवार शाम में गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस बीच आज शाम में उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में लॉकडाउन 4 को नए नियम व शर्तों के साथ लागू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।
गृह मंत्रालय के अनुसार अब रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी शामिल किया गया है। राज्यों को COVID-19 स्थिति के अनुसार जोन के निर्धारण के अधिकार दिये गए हैं। अब देखना है कि यूपी सरकार राज्य के किन इलाकों में छूट देती है और कहां इसको लागू करने में सख्ती दिखाती है। सोमवार को सुबह ग्यारह बजे सीएम योगी आदित्यनाथ टीम इलेवन की बैठक के साथ राज्य के मंत्रियों से परामर्श की है। इसके बाद सरकारी की तरफ से शाम तक गाइडलाइन जारी करने की बात कही गई है।
बता दें कि चौथे चरण में सैलून और स्पा खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामानों के साथ-साथ गैर जरूरी सामानों की कैटिगरी में आने वाली चीजों की डिलिवरी भी शुरू कर सकेंगी। बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी।
लॉकडाउन-4 में ज्यादातर नियम तय करने के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। केंद्रीय सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार अलग से विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। नए नियमों में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए छूट का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही लोगों के आवागमन पर भी कई तरह के प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन, हवाई जहाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी अनुमति नहीं दी जाएगी।
पीएम मोदी ने कहा था अगले लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। नई गाइडलाइन्स में कई तरह की छूट दी गई हैं। राज्यों को कहा गया है कि वे अपने हिसाब से गाइडलाइन भी जारी करें। ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में गाइडलाइन जारी कर किस सेवा व सुविधा को छूट देती है और किस पर छूट नहीं देती है।