कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को 15 जिलों के 104 इलाकों को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया। इसके तहत उन इलाकों से ना कोई बाहर निकल सकता है और ना ही बाहर से कोई उन इलाकों में जा सकता है। राज्य में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया, 'कोरोना वायरस लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत 39,857 लोगों के खिलाफ 12,236 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा कोविड-19 से संबंधित फर्जी समाचारों के फैलाने के संबंध में 78 मामले दर्ज किए गए हैं।'
उन्होंने बताया, 'गृह विभाग ने जिला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आवश्यक वस्तुओं के डोर-टू-डोर वितरण और सैनिटाइजेशन के अलावा कोविड-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी भी आवागमन की अनुमति नहीं है।'
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 49 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 410 हो गई है, जिसमें से 221 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से चार लोगों की मौत हुई है। ये मौतें मेरठ, बस्ती, वाराणसी और आगरा जिलों में हुई है।