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निर्भया के दादा के साथ CMO ने की बदसलूकी, पूछा- क्यों भेजा था दिल्ली?, देखें वीडियो

By पल्लवी कुमारी | Updated: February 12, 2020 15:04 IST

Nirbhaya Gangrape: साल 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था। जिसकी वजह से निर्भया की मौत हो गई थी।

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ठळक मुद्देनिर्भया के पैतृक गांव मड़ावरा कला में निर्भय के नाम पर यूपी की सरकार ने अस्पताल बनवाया था।निर्भया के चारों दोषी की डेथ वारंट दो बार टाली जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश से दिल्ली की निर्भया (गैंगरेप पीड़िता) के दादा के साथ एक बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। जिसको आरोप यूपी बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) पर लगा है। आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्भया के दादा के साथ बदसलूकी की है। 2012 के 16 दिसंबर को दिल्ली में निर्भया (बदला हुआ नाम) का गैंगरेप हुआ था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। 

निर्भया के परिजन और सीएमो में  क्यों हुआ विवाद? 

निर्भया के पैतृक गांव बलिया में निर्भया के नाम पर अस्पताल बना है। अस्तपाल में डॉक्टर की मांग के को निर्भया के परिजन और गांव के कुछ लोग धरने पर बैठे थे। धरने की बात को सुनकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिस गांव में किसी ने भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की हो वहां के अस्पताल में हम डॉक्टर नहीं देंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि सीएमो के इस बात पर निर्भया के दादा कहते हैं, निर्भया का कोई अपमान ना करे। 

कौन है निर्भया, डॉक्टरी पढ़ रही थी तो दिल्ली क्यों भेजा? - सीएमो ने पूछा से सवाल

परिजनों का दावा है कि बलिया के सीएमओ ने कहा कि आज तक निर्भया के गांव में किसी ने भी डॉक्टर की पढ़ाई तो की नहीं और यहां के लोगों को डॉक्टर चाहिए। पहले डॉक्टर की पढ़ाई करें फिर इसी अस्पताल में डॉक्टर बन जाएं। इस गांव ने कभी डॉक्टर तो बनाया नहीं तो अस्पताल क्यों खुलवाया? हम कहां से डॉक्टर लाएं, जितने पद हैं उतने डॉक्टर हैं नहीं। 

वीडियो में दिख रहा है कि बलिया के सीएमओ ने कहा, निर्भया कौन है? अगर वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तो वह दिल्ली क्यों गई?' 

बता दें कि  निर्भया के पैतृक गांव मड़ावरा कला में निर्भय के नाम पर यूपी की सरकार ने अस्पताल बनवाया था। निर्भया का सपना था कि वह डॉक्टर बन सके। निर्भया के चारों दोषी की डेथ वारंट दो बार टाली जा चुकी है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली की एक कोर्ट में लंबित है। 

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