उप्र: नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में आरोपी शाहिद की जमानत याचिका खारिज
By भाषा | Updated: December 4, 2021 23:54 IST2021-12-04T23:54:08+5:302021-12-04T23:54:08+5:30

उप्र: नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में आरोपी शाहिद की जमानत याचिका खारिज
वाराणसी, चार दिसंबर नीट परीक्षा में 'सॉल्वर' (अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा) के जरिये अभ्यर्थी को चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के मामले में मुख्य आरोपी ओसामा शाहिद की जमानत अर्जी यहां की सत्र अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी।
पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि वाराणसी के जिला जेल में निरुद्ध ओसामा शाहिद की जमानत अर्जी शनिवार को सत्र न्यायधीश ने खारिज कर दी।
उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी मुख्य साजिशकर्ता नीलेश के बहनोई रितेश सिंह के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए बिहार के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है।
गणेश ने बताया कि रितेश सरकारी कर्मचारी है और उसकी आय से ज्यादा संपत्ति और बेनामी संपत्ति का ब्योरा एकत्र करने संबंध में पत्र लिखा गया है।
वाराणसी की अपराधा शाखा ने गत सितंबर में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) में अभ्यर्थी की जगह अन्य द्वारा परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर बीएचयू मेडिकल की छात्रा और गाजीपुर निवासी ओसामा शाहिद समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था।
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