नई दिल्लीः कोरोना वायरस के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक के पांचवें चरण का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय नेअनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
भारत सरकार ने सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए/एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सिनेमा घरों में बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति दे दी है। इसक लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।
इसके अलावा 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई थी और स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहने के आदेश दिए थे। हालांकि, नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई थी।
गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा था कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था।
देश में अनलॉक (लॉकडाउन से बाहर निकलने की) प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोले जाने के साथ शुरू हुई थी।