बाल यौन शोषण मामले में सजा-ए-मौत के प्रावधान पर नरेन्द्र मोदी सरकार ने लगाई मुहर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 10, 2019 05:15 PM2019-07-10T17:15:52+5:302019-07-10T17:15:52+5:30

विधेयक में पॉक्सो कानून की धारा 4, 5 और 6 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि किसी बच्चे के साथ होने वाले गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले की स्थिति में मृत्यु दंड समेत कठोर सजा का विकल्प प्रदान किया जा सके।

Union Cabinet approves amendment in the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act 2012 | बाल यौन शोषण मामले में सजा-ए-मौत के प्रावधान पर नरेन्द्र मोदी सरकार ने लगाई मुहर

नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

Highlightsयौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किया गया था। कानून में बालक को ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आयु 18 साल से कम है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल बच्चों के साथ होने वाले गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करने के प्रस्ताव को नरेन्द्र मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किया गया था, लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में पारित नहीं हो सका। 

विधेयक में पॉक्सो कानून की धारा 4, 5 और 6 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि किसी बच्चे के साथ होने वाले गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले की स्थिति में मृत्यु दंड समेत कठोर सजा का विकल्प प्रदान किया जा सके।

कानून में बालक को ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आयु 18 साल से कम है और संशोधनों का लक्ष्य प्रतिरोधक के तौर पर काम करके बाल यौन उत्पीड़न की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है।
 

Web Title: Union Cabinet approves amendment in the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act 2012

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