DDRF के तहत कोविड-19 में मरने वालों के परिवार को मिलेंगे 50,000 रुपए का मुआवजा, जानें आवेदन करने के नियम

By आजाद खान | Published: January 6, 2022 11:22 AM2022-01-06T11:22:41+5:302022-01-06T11:24:52+5:30

दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही ऐसी योजना के तहत अगर किसी को मुआवजा मिला है, तो ऐसे लोगों को डीडीआरएफ द्वारा दिए जाने वाले इस मुआवजे के लिए अप्लाई नहीं करना होगा।

Under DDRF scheme the families of those who died in covid 19 will get compensation 50,000 inr know rules applying | DDRF के तहत कोविड-19 में मरने वालों के परिवार को मिलेंगे 50,000 रुपए का मुआवजा, जानें आवेदन करने के नियम

DDRF के तहत कोविड-19 में मरने वालों के परिवार को मिलेंगे 50,000 रुपए का मुआवजा, जानें आवेदन करने के नियम

Highlightsकोरोना में मरने वालो के परिवार वालों को दिल्ली आपदा मोचन कोष (डीडीआरएफ) के तरफ से 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं इससे पहले करीब 21,000 परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की सहायता दी गई है।यह मदद ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत की गई है।

नई दिल्ली: कोविड-19 के कारण परिजनों को खोने वाले दिल्ली वासियों को दिल्ली आपदा मोचन कोष (डीडीआरएफ) से 50 हजार रुपए की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह दिल्ली सरकार द्वारा पहले से दी जा रही 50 हजार रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है और सप्ताहांत तक इस संबंध में नोटिस जारी किए जाने का अनुमान है। 

‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत की जाएगी मदद

इस पर बोलते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत करीब 21,000 परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की सहायता दी गई है। अब उन्हें इसके अतिरिक्त 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि भी प्राप्त होगी। डीडीएमए ने एक आदेश में कहा, ‘‘आवेदकों को कोविड-19 से हुई मौत के संबंध में अनुग्रह राशि के लिए सीधे दिल्ली के जीएनसीटी में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना जरूरी है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन दिशानिर्देश के अनुसार सीधे लाभार्थी को धनराशि जारी करेंगे।’’  इस बयान में आगे कहा गया, ‘डीडीआरएफ से 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि उन सभी मामलों के संबंध में बिना आवेदन किए जारी की जाएगी, जहां मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहयता योजना के तहत 50,000 रुपए का मुआवजा जारी किया गया।’’ 

दिल्ली सरकार की तरफ से पैसे मिलने वालों को नहीं करना होगा फिर से आवेदन

दिल्ली सरकार की योजना के तहत जिन परिवारों को राशि मिली है, उन्हें डीडीआरएफ के पास अलग से अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास उनकी जानकारियां हैं और उन्हें तत्काल उनके बैंक खाते या जिस रूप में भी उन्होंने योजना के तहत धनराशि लेना चुना था, उनके पास उस माध्यम से राशि भेज दी जाएगी। 

Web Title: Under DDRF scheme the families of those who died in covid 19 will get compensation 50,000 inr know rules applying

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