प्रतापगढ़ में हत्या के जुर्म में दो लोगों को मृत्युदंड, पांच को उम्रकैद

By भाषा | Published: October 27, 2021 09:28 PM2021-10-27T21:28:26+5:302021-10-27T21:28:26+5:30

Two people get death sentence, five get life imprisonment for murder in Pratapgarh | प्रतापगढ़ में हत्या के जुर्म में दो लोगों को मृत्युदंड, पांच को उम्रकैद

प्रतापगढ़ में हत्या के जुर्म में दो लोगों को मृत्युदंड, पांच को उम्रकैद

प्रतापगढ़ (उप्र), 27 अक्टूबर प्रतापगढ़ की एक अदालत ने नौ साल पहले हुई एक व्यक्ति हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को बुधवार को मृत्युदंड और पांच अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार विद्या देवी नामक महिला ने जुलाई 2012 में शहर कोतवाली में दर्ज कराए गए मामले में आरोप लगाया था कि राजेश सिंह नामक शिक्षक उसकी बेटी से जबरन शादी करना चाहता था, मगर उसके पति शोभनाथ और बेटी पूजा इसके खिलाफ थे। दर्ज मामले के अनुसार, 14 जुलाई 2012 को शोभनाथ और उसकी बेटी पूजा बरामदे में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी राजेश, प्रदीप, अशोक तथा उसके कुछ अन्य साथी घर में घुस गए और राजेश ने शोभनाथ के गले में गोली मार दी।

दर्ज मामले के अनुसार, राजेश के साथियों ने भी तमंचे से गोलियां चलाईं जिससे बाहर से आ रहा हकीम अंसारी नामक व्यक्ति घायल हो गया। शोभनाथ को गंभीर रूप से घायल हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजेश सिंह और उसके साथी नौशाद को मृत्युदंड तथा पांच अन्य दोषियों- प्रदीप, प्रमोद, अशोक, अरुण कुमार सिंह और अनुज दुबे को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें से राजेश, प्रमोद, अरुण और अनुज पर दो लाख 80 हजार रुपये तथा नौशाद, अशोक और प्रदीप पर दो लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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Web Title: Two people get death sentence, five get life imprisonment for murder in Pratapgarh

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