केरल के 1200 मंदिरों में RSS की नहीं लगेगी शाखा, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर, जानें डिटेल
By विनीत कुमार | Updated: May 23, 2023 17:26 IST2023-05-23T17:13:47+5:302023-05-23T17:26:35+5:30
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर केरल में अपने अधीन आने वाले मंदिरों में आरएसएस के कार्यकलाप पर रोक लगा दी है। टीडीबी ने सख्ती से उसके निर्देशों का पालन करने की बात कही है।

केरल के करीब 1200 मंदिरों में RSS की नहीं लगेगी शाखा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने केरल में अपने अधीन आने वाले सभी मंदिरों के लिए सर्कुलर जारी कर आरएसएस की शाखा लगाने सहित अन्य मास ड्रिल पर रोक लगा दी हैं। इन मंदिरों में आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है।
दक्षिणी राज्य केरल में टीडीबी करीब 1200 मंदिरों का प्रबंधन देखता है। टीबीडी के सर्कुलर में कहा गया है कि उसके निर्देशों का सख्ती से सभी मंदिरों में पालन किया जाए और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह पहली बार नहीं है जब टीबीडी ने आरएसएस के खिलाफ ऐसे फैसले लिए हैं। इससे पहले 2016 में भी टीबीडी ने मंदिर परिसरों में आरएसएस द्वारा हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने इससे पहले 30 मार्च, 2021 को एक आदेश जारी किया था कि मंदिर परिसर का उपयोग मंदिर के अनुष्ठानों और त्योहारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
Kerala | Travancore Devaswom Board issued a circular on May 18 to all temples under them to not allow mass drills and other activities organised by the RSS on temple premises. The circular says that this should be strictly followed and action will be taken against those officers…
— ANI (@ANI) May 23, 2023
त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के अनंतगोपन ने कहा, 'आरएसएस की शाखाएं कई मंदिरों में चल रही थीं और वहां ड्रिल जारी था। यही वजह है कि ऐसा सर्कुलर जारी किया गया। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए होते हैं, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यही बोर्ड का स्टैंड है।'
देवस्वोम बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि सिर्फ आरएसएस ही नहीं, किसी भी संगठन या राजनीतिक दलों को अन्य उद्देश्यों के लिए मंदिर परिसर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड के उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों, प्रशासनिक अधिकारियों और उप-समूह अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने और मुख्यालय को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।