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टूलकिट मामला : अदालत ने दिल्ली पुलिस को दिशा रवि को प्राथमिकी की प्रति मुहैया कराने को कहा

By भाषा | Updated: February 16, 2021 19:46 IST

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नयी दिल्ली, 16 फरवरी एक अदालत ने दिल्ली पुलिस से सोशल मीडिया पर एक ‘‘टूलकिट’’ साझा करने में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को प्राथमिकी की एक प्रति और अन्य दस्तावेज मुहैया कराने तथा अपने परिवार से उन्हें बातचीत करने की अनुमति दे दी है।

अदालत ने प्राथमिकी के अलावा पुलिस को गिरफ्तारी आदेश और हिरासत से जुड़े कागजात की प्रतियां भी मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

अदालत ने रवि को गर्म कपड़े, मास्क और किताबें मंगाने की भी अनुमति दे दी है।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने मंगलवार को रवि को पुलिस हिरासत के दौरान एक दिन में 15 मिनट के लिए अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने और अपने वकील से 30 मिनट की मुलाकात करने की भी अनुमति दे दी है।

अदालत ने एक याचिका पर यह आदेश दिया। रवि ने अपने वकील के जरिए यह याचिका दाखिल की थी।

अदालत ने रविवार को रवि को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने कहा था कि भारत सरकार के खिलाफ कथित व्यापक साजिश और खालिस्तान आंदोलन के संबंध में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है।

दिल्ली पुलिस की साइबर प्रकोष्ठ टीम द्वारा गिरफ्तार रवि को यहां एक अदालत के समक्ष पेश किया गया और पुलिस ने उनकी सात दिनों की हिरासत का अनुरोध किया।

हिरासत में भेजने का अनुरोध करते हुए पुलिस ने अदालत से कहा था कि कार्यकर्ता ने किसानों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर साझा किए गए ‘टूलकिट’ दस्तावेज का कथित तौर पर संपादन किया और इस मामले में कई लोग शामिल थे।

मुद्दे के बारे बताने के लिए ‘टूलकिट’ दस्तावेज तैयार किया जाता है। इसके जरिए सूचना मुहैया करायी जाती है कि किसी को मुद्दे के समाधान के लिए क्या करना चाहिए। इसमें याचिका के बारे में सूचनाएं, प्रदर्शन और जन आंदोलन के बारे में सूचनाएं हो सकती हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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