नई दिल्ली, 10 अगस्त: शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का अंतिम दिन है। ऐसे में कई संशोधनों के बाद मोदी सरकार आज राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश करने वाली है। इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने सांसदों के लिए थ्री लाइन व्हिप जारी किया है। पार्टी के सभी सांसदों को इस दौरान राज्यसभा में मौजूद रहना होगा। अगर आज तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाता है तो संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा।
बता दें कि दिसंबर में लोकसभा में तीन तलाक पर विधेयक पास कर इसे अपराध घोषित कर दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार के इस विधेयक पर विपक्षी सदस्यों ने काफी हंगामा किया था। साथ ही वो 19 संशोधन प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसे सदन ने खारिज कर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को तीन तलाक के दोषी व्यक्ति को जमानत देने के प्रावधान को विधेयक में जोड़ने की मंजूरी दे है। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी। एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी बना रहेगा और इसके लिए पति को तीन वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी, यह राज्यसभा में लंबित है जहां सरकार के पास संख्याबल कम है। विपक्षी दलों की मांगों में से एक इस विधेयक में जमानत का प्रावधान जोड़ना भी शामिल था । सूत्रों के मुताबिक आज जिन प्रावधानों को मंजूरी दी गई है उनके अंतर्गत अब मजिस्ट्रेट जमानत दे सकेंगे।
प्रस्तावित कानून केवल तलाक ए बिद्दत पर ही लागू होगा। इसके तहत पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मांग को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से बच्चों को अपने संरक्षण में रखने की मांग कर सकती है। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट लेगा।
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