निर्भया के दोषियों के साक्षात्कार संबंधी मीडिया हाउस के आवेदन पर पुनर्विचार करे तिहाड़: अदालत
By भाषा | Updated: March 12, 2020 07:02 IST2020-03-12T07:02:08+5:302020-03-12T07:02:08+5:30
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि प्राधिकारियों ने फांसी की तारीख तय होने के बाद एक दोषी को जेल के नियमों के विपरीत अपने वकील से मिलने की अनुमति दी, इसलिए वे चारों दोषियों के साक्षात्कार संबंधी मीडिया हाउस के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं। दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जानी है।

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तिहाड़ जेल प्राधिकारियों से कहा कि वह 2012 में निर्भया के सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के चार दोषियों का साक्षात्कार लेने की इजाजत मांगने वाली मीडिया हाउस की याचिका पर नए सिरे से विचार करे।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि प्राधिकारियों ने फांसी की तारीख तय होने के बाद एक दोषी को जेल के नियमों के विपरीत अपने वकील से मिलने की अनुमति दी, इसलिए वे चारों दोषियों के साक्षात्कार संबंधी मीडिया हाउस के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं। दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जानी है।
न्यायमूर्ति चावला ने जेल प्रशासन से कहा कि वह इस अनुरोध पर तर्कसंगत फैसला करे और मीडिया हाउस को बृहस्पतिवार तक इस बारे में सूचित करे। अदालत ने इस बात का भी उल्लेख किया कि चारों दोषियों- मुकेश कुमार सिंह (32), पवन कुमार गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने की तारीख चार बार बदली गई है और इस संबंध में हाल में पांच मार्च को ऐसा आदेश दिया गया था तथा ऐसा फिर से होने की संभावना के मद्देनजर मीडिया हाउस के अनुरोध पर फिर से विचार किया जाए।
इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने चारों दोषियों के साक्षात्कार की अनुमति मांगने वाले मीडिया हाउस की याचिका का निपटारा कर दिया।
मीडिया हाउस ने अपनी याचिका में दोषियों का साक्षात्कार लेने की इजाजत मांगने वाले अनुरोध पत्र को तिहाड़ जेल द्वारा अस्वीकार करने के फैसले को भी चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि साक्षात्कार का उद्देश्य ‘‘भविष्य में ऐसे अपराधों के लिए भय पैदा करना है’’। मीडिया हाउस ने इसमें कहा कि जेल प्रशासन ने 25 फरवरी को आवेदन देकर साक्षात्कार की इजाजत मांगी थी लेकिन यह आवेदन 27 फरवरी को अस्वीकार कर दिया गया।