भास्कर शेट्टी हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: June 8, 2021 18:13 IST2021-06-08T18:13:55+5:302021-06-08T18:13:55+5:30

Three get life imprisonment in Bhaskar Shetty murder case | भास्कर शेट्टी हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

भास्कर शेट्टी हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

मेंगलुरु, आठ जून कर्नाटक के उडूपी जिले की एक अदालत ने प्रवासी भारतीय उद्योगपति भास्कर शेट्टी की 2016 में हुयी हत्या के मामले में उनकी पत्नी एवं बेटे समेत तीन मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुये मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है ।

उडूपी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे एन सुब्रमण्या ने शेट्टी की पत्नी राजेश्वरी शेट्टी, बेटे नवनीत शेट्टी एवं ज्योतिषी निरंजन भट को आजीवन कारावास की सजा सुनायी ।

उडूपी जिले के इंद्राली के रहने वाले प्रवासी भारतीय उद्योगपति शेट्टी (52) की 2016 में हत्या कर दी गयी थी और उनके शव को टुकड़ों में काट कर ज्योतिषी की मदद से, हवन कुंड में जला दिया गया था ।

अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी राघवेंद्र भट को बरी कर दिया। उस पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप था । निरंजन भट के ​पिता श्रीनिवास भट पर भी यही आरोप लगाये गये थे, और सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो गयी ।

विशेष लोक अभियोजक शांताराम शेट्टी ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की अदालत में पैरवी की । मुख्य अभियुक्त राजेश्वरी शेट्टी अभी जमानत पर बाहर है जबकि नवनीत शेट्टी एवं निरंजन भट बेंगलुरू की जेल में बंद है ।

इंद्राली स्थित शेट्टी के आवास पर 28 जुलाई 2016 को उनकी हत्या की गयी थी । उनके शव को बाद में टुकड़ों में काट कर भट के घर पर बने हवन कुंड में जला दिया गया था ।

भास्कर शेट्टी की मां ने इस मामले में 31 जुलाई को मणिपाल पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

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Web Title: Three get life imprisonment in Bhaskar Shetty murder case

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