दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री बैन, सिर्फ BS-VI इंजन वालों को मिलेगी छूट, बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार का फैसला

By अंजली चौहान | Updated: October 31, 2025 05:17 IST2025-10-31T05:17:08+5:302025-10-31T05:17:08+5:30

Delhi Vehicle Ban: यह उपाय हर साल अक्टूबर के अंत में शुरू होने वाले प्रदूषण के चरम मौसम के दौरान लागू किया जाएगा।

These vehicles are banned from entering Delhi from November 1st with only those with BS-VI engines exempted | दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री बैन, सिर्फ BS-VI इंजन वालों को मिलेगी छूट, बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार का फैसला

दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री बैन, सिर्फ BS-VI इंजन वालों को मिलेगी छूट, बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार का फैसला

Delhi Vehicle Ban: राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता और बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने घोषणा की है कि शहर के बाहर पंजीकृत सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन (सीजीवी), जिनके इंजन बीएस-VI मानकों के अनुरूप नहीं हैं, 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 

यह कदम सीएक्यूएम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की रूपरेखा के तहत अपने निर्देशों में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य डीजल से चलने वाले मालवाहक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है, जो शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "सीएक्यूएम ने दिल्ली में भारी और वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों से होने वाले बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है। आयोग ने अपने अधिकार (धारा 12(1), आयोग अधिनियम 2021) के तहत 23 अप्रैल, 2025 को आदेश संख्या 88 जारी किया।"

इस आदेश के अनुसार, 1 नवंबर, 2025 से BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के अलावा किसी भी मालवाहक वाहन (LGV, MGV, HGV) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध बाहरी राज्यों के वाहनों पर लागू होता है, जबकि दिल्ली में पंजीकृत ऐसे वाहन इस प्रतिबंध में शामिल नहीं हैं।

इसका अर्थ है कि स्थानीय रूप से पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के वाहन, दिल्ली में चलते रहेंगे, बशर्ते वे कम से कम BS-III मानकों को पूरा करते हों, जबकि बाहरी राज्यों के निजी वाहन इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे।

सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, BS-VI डीजल वाहनों और BS-IV डीजल वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को पूरी तरह से छूट दी गई है, क्योंकि इन्हें पर्यावरण के लिए सुरक्षित माना जाता है। नया नियम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के साथ मिलकर लागू किया जाएगा।

वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आने पर GRAP विशेष प्रतिबंध लगाता है। यह निर्णय 17 अक्टूबर को हुई CAQM की बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध को मंजूरी दी गई थी। यह उपाय हर साल अक्टूबर के अंत में शुरू होने वाले प्रदूषण के चरम मौसम के दौरान लागू किया जाएगा। यह योजना सड़क परिवहन, निर्माण धूल और बायोमास दहन जैसे विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान का हिस्सा है।

Web Title: These vehicles are banned from entering Delhi from November 1st with only those with BS-VI engines exempted

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