रेल परिसरों में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने लगाने वाले आदेश की अवधि छह महीने बढ़ाई गई

By भाषा | Updated: October 7, 2021 19:13 IST2021-10-07T19:13:52+5:302021-10-07T19:13:52+5:30

The period of the order imposing fine for not applying masks in railway premises has been extended by six months. | रेल परिसरों में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने लगाने वाले आदेश की अवधि छह महीने बढ़ाई गई

रेल परिसरों में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने लगाने वाले आदेश की अवधि छह महीने बढ़ाई गई

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर रेलवे बोर्ड ने कहा कि रेलवे के परिसरों में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगना जारी रहेगा। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी किए गए आदेश की अवधि को अगले साल अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।

बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना लाने का निर्देश सितंबर तक लागू था, लेकिन अब इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।

रेलवे बोर्ड ने 17 अप्रैल को एक आदेश जारी करके सभी जोनों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि हर कोई ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में मास्क लगाए या चेहरा ढके।

आदेश में कहा गया था कि मास्क लगाए बिना पकड़े गए शख्स पर (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए जुर्मना) के तहत 500 रुपये का अर्थदंड लगाएं।

रेलवे बोर्ड ने बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा, “ अब मामले की समीक्षा की गई है और तय किया गया है कि उक्त निर्देशों की वैधता को छह महीने 16.4.2022 तक या इस संबंध में अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।

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Web Title: The period of the order imposing fine for not applying masks in railway premises has been extended by six months.

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