चुनाव आयोग ने आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित करने के वास्ते उम्मीदवारों के लिए समय-सारिणी जारी की

By भाषा | Published: January 15, 2021 09:18 PM2021-01-15T21:18:04+5:302021-01-15T21:18:04+5:30

The Election Commission released a time table for the candidates to publish the details of criminal history. | चुनाव आयोग ने आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित करने के वास्ते उम्मीदवारों के लिए समय-सारिणी जारी की

चुनाव आयोग ने आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित करने के वास्ते उम्मीदवारों के लिए समय-सारिणी जारी की

नयी दिल्ली, 15 जनवरी चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए, चुनाव से पहले तीन मौकों पर अपने आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित करने के लिए एक समय-सारिणी जारी की है।

आयोग ने इस सप्ताह की शुरूआत में, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा तीन मौकों पर, अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण प्रकाशित किया जाना चाहिए।

राज्य विधान परिषद के चुनावों में विधानसभा के सदस्य (एमएलए) विधान परिषद के सदस्यों (एमएलसी) का चुनाव करते हैं।

समय सारणी के अनुसार, उम्मीदवार के नाम वापसी के पहले दो दिनों के भीतर पहला विवरण प्रकाशित किया जायेगा। आपराधिक मामलों के ब्यौरे को अगले तीसरे और चौथे दिन के बीच दूसरी बार प्रकाशित किया जायेगा।

इसके बाद, चुनाव की तारीख से पहले पांचवें से छठे दिन तीसरी बार विवरण प्रकाशित किये जायेंगे।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए एक समान प्रावधान मौजूद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं के पास चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो।

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Web Title: The Election Commission released a time table for the candidates to publish the details of criminal history.

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