न्यायालय ने 2018 के आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी

By भाषा | Published: November 11, 2020 05:19 PM2020-11-11T17:19:57+5:302020-11-11T17:19:57+5:30

The court granted interim bail to Arnab Goswami in the 2018 suicide abetment case | न्यायालय ने 2018 के आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी

न्यायालय ने 2018 के आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी

नयी दिल्ली, 11 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी को 2018 के आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की अवकाश कालीन पीठ ने दो अन्य -नीतीश सारदा और प्रवीण राजेश सिंह- को भी 50-50 हजार रूपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत प्रदान की।

पीठ ने कहा कि इन सभी की रिहाई में विलंब नहीं होना चाहिए और जेल प्राधिकारियों को इसे सुगम बनाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने अर्नब गोस्वामी, सारदा और सिंह को निर्देश दिया कि वे किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मामले की जांच में सहयोग करेंगे।

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने बंबई उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें और दो अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुये कहा गया था कि इसमें हमारे असाधारण अधिकार का इस्तेमाल करने के लिये कोई मामला नहीं बनता है।

अर्नब और अन्य आरोपियों ने अंतरिम जमानत के साथ ही इस मामले की जांच पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का अनुरोध उच्च न्यायालय से किया था।

उच्च न्यायालय प्राथमिकी निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

गोस्वामी को चार नवंबर को मुंबई में उनके निवास से गिरफ्तार करके पड़ोसी जिले रायगड के अलीबाग ले जाया गया था। उन्हें और दो अन्य आरोपियों को बाद में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजने से इंकार कर दिया था। अदालत ने तीनों को 18 नवंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

गोस्वामी को शुरू में अलीबाग जेल के लिये कोविड-19 पृथकवास केन्द्र के रूप में एक स्थानीय स्कूल परिसर में रखा गया था लेकिन रविवार को उन्हें रायगड जिले में स्थित तलोजा जेल भेज दिया गया क्योंकि उन पर न्यायिक हिरासत के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल का आरोप था।

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Web Title: The court granted interim bail to Arnab Goswami in the 2018 suicide abetment case

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