अदालत ने अखिल गोगोई को शपथ ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की

By भाषा | Published: May 11, 2021 08:48 PM2021-05-11T20:48:42+5:302021-05-11T20:48:42+5:30

The court allowed Akhil Gogoi to take oath. | अदालत ने अखिल गोगोई को शपथ ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की

अदालत ने अखिल गोगोई को शपथ ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की

गुवाहाटी, 11 मई विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई को असम विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने वाले कार्यकर्ता गोगोई को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने राजद्रोह और आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया था। गोगोई जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले असम के पहले व्यक्ति हैं।

विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रांजल दास ने राइजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें असम विधानसभा परिसर में विधायक के तौर पर शपथ लेने की अनुमति प्रदान की।

गोगोई के वकील शांतनु बोरठाकुर ने पीटीआई-भाषा से कहा, '' यह जमानत नहीं है। गोगोई को केवल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। उन्हें दोबारा जेल में लौटना होगा।''

गोगोई ने हाल ही में संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव में शिवसागर सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरभि आर को 11,875 मतों से हराया था।

एनआईए ने सीएए के खिलाफ राज्यभर में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन में भूमिका के आरोप में गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया था।

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Web Title: The court allowed Akhil Gogoi to take oath.

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