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लालू परिवार का मामला पहुंचा बिहार महिला आयोग, ऐश्वर्या ने रोते हुए बताया- बगैर चप्पल के ही राबड़ी ने घर से निकाला

By एस पी सिन्हा | Updated: December 18, 2019 17:22 IST

लालू परिवार का मामला अब बिहार महिला आयोग पहुंच गया है। बहू ऐश्वर्या ने लगाया आरोप बगैर चप्पल के हीं घर से बाहर निकाला गया। अदालत में भी सुनवाई की तारीख टली।

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ठळक मुद्देतेज प्रताप यादव व ऐश्‍वर्या राय के तलाक का मुकदमा एक साल से अधिक से चल रहा है. ऐश्वर्या की शादी तेज प्रताप के साथ 12 मई 2018 को हुई थी.

बिहार में लालू परिवार में चल रहा झगड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मामला थाना तक पहुंचने के बाद अब यह बिहार महिला आयोग के दरवाजे पर जा पहुंचा है. महिला आयोग को ऐश्वर्या राय ने रोते हुए बताया है कि उनकी सास और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उन्हें बगैर चप्पल के ही घर से निकाल दिया था. ऐश्वर्या ने लिखित तौर पर कहा है कि राबड़ी देवी ने दो सुरक्षा कर्मियों को बीते 15 दिसम्बर को आदेश दिया था कि एश्वर्या को घर से निकालो.

उधर, तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में मंगलवार को पटना के परिवार न्‍यायालय में सुनवायी हुई थी, फिर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से महिला आयोग द्वारा दिये गए पेन ड्राइव का प्रिंट जमा नहीं करा सका. इसकी वजह से अब कोर्ट 21 तारीख को मेंटेनेंस मामले में फैसला सुनाएगा. वहीं, महिला आयोग में ऐश्वर्या राय के दिये गये बयान के मुताबिक उन्हें घर से निकालने की नौबत तब आई जब ऐश्वर्या राबड़ी देवी से पटना विश्वविद्यालय में चन्द्रिका राय और एश्वर्या की अश्लील फोटो वितरण के विषय में पूछने गई थीं. 

पूछने पर राबड़ी देवी चन्द्रिका राय का नाम लेकर एश्वर्या को गंदी-गंदी गाली देने लगीं. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने पतोहू से कहा कि तुम्हारा बाप शादी में एक पैसा भी नहीं दिया और तुमको यहां पालते रहें. जाओ बाप से बोलो कि बिना पैसे दिये तुमको यहां नहीं रखेंगे. इतना कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने एश्वर्या का बाल पकड धक्का दे दिया तथा सुरक्षा कर्मियों को बुला घर से बाहर निकालने का आदेश दिया. 

इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने राबड़ी देवी के आदेश पर एश्वर्या का हाथ पकड घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया. घर से निकाले जाने के वक्त एश्वर्या के पैरों में चप्पल तक नहीं था. एश्वर्या का गहना, कपडा, जेवर आदि भी ससुराल में ही रह गया. घर से बाहर निकाले जाने के बाद गेट में अंदर से ताला लगा दिया गया. जिस कमरे में ऐश्वर्या रहती थीं, उस कमरे की चाबी भी उससे छीन ली गई. घसीटने के कारण ऐश्वर्या के सिर, घुटना और हाथ में काफी चोटें आई हैं. 

महिला थाना को ऐश्वर्या ने 15 दिसंबर को लिखित तौर पर बताया था कि शादी के शुरुआती दौर से ही दहेज के लिए उसे राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप ताना दिया करते थे. कहा जाता था कि दहेज नहीं दिया तो दामाद को कम से कम एक गाडी ही दे देते. तेज प्रताप के कहने पर मीसा भारती प्रताडित किया करती थीं. ऐश्वर्या को तरह-तरह से यातना दिया जाता था. जून महीने से उसे खाना नहीं दिया जा रहा था. चन्द्रिका राय ही किसी तरह अपनी बेटी को खाना पहुंचा दिया करते थे.

यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बहू ऐश्वर्या राय के बीच की खींचतान एक बार फिर पुलिस थाने पहुंच गई है और इस बार राजद के विधायक शक्ति सिंह यादव ने लालू परिवार की बहू एश्वर्या राय के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है. इससे पहले एश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी, ननंद मीसा भारती और पति तेजप्रताप पर दहेज उत्पीडन और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था. हिलसा से राजद के विधायक शक्ति सिंह यादव ने पटना के सचिवालय थाने में ऐश्वर्या राय के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. 

राबड़ी देवी और ऐश्वर्या राय के बीच हुई कथित मारपीट के दौरान यादव ही मौके पर मौजूद थे. यादव ने पुलिस को बताया कि उनके सामने ही ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पर डंडे से हमला किया और उनके साथ दुर्व्यव्हार भी किया. उन्होंने दावा किया कि इस दौरान राबड़ी देवी को काफी चोट आई हैं. शक्ति सिंह यादव ने बताया है कि राबड़ी देवी या फिर उनके सुरक्षाकर्मी ने ऐश्वर्या राय के साथ कोई मारपीट नहीं की है. सचिवालय थाना की पुलिस ने कांड संख्या 327/19 के रूप में ऐश्वर्या राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है. सभी धारा जमानतीय है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

वहीं, ऐश्वर्या राय के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, उसमें राबड़ी देवी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं को भी जोडा गया है. राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजप्रताप पर दहेज उत्पीडन की धारा 498 ए गैर जमानतीय धारा है. इसमें कम से तीन साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है. उधर, कोर्ट में तेज प्रताप यादव की तरफ से आयकर रिटर्न के कागजात जमा किए गए हैं. तेज प्रताप की वार्षिक आय 10 लाख रुपये बतायी गई है. 

अब ऐश्वर्या राय को तेज प्रताप की तरफ से कितना मेंटेनेंस मिलेगा, इसका फैसला अब 21 दिसंबर को होगा. कोर्ट में आज ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप कोर्ट में हाजिर नही हुये थे. ऐश्वर्या राय की तरफ से उनके पिता चंद्रिका राय कोर्ट में हाजिर हुए तो वहीं तेजप्रताप की तरफ से उनके रिश्तेदार. तेज प्रताप की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात दाखिल किया गये. अब इसी आधार पर अदालत ऐश्वर्या राय को मिलने वाले मेंटेनेंस पर आज फैसला ले सकती है. कोर्ट में ऐश्वर्या राय पर हुए घरेलू हिंसा की डीआरआर रिपोर्ट को प्रिंट में दाखिल करने को कहा गया है. ऐश्वर्या ने अपने ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दाखिल किया है.  

इस मामले में महिला आयोग की जांच रिपोर्ट भी अदालत को सौंप दी गई है. सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बहू ऐश्वर्या राय के बीच ससुराल में क्या-क्या विवाद हुआ, उसका रिपोर्ट में विस्तृत ढंग से जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार मामला घरेलू हिंसा का है. अदालत में पेन ड्राइव भी दी गई है जिसमें ऐश्वर्या की ससुराल के कुछ फोटो हैं. पेन ड्राइव का प्रिंट निकालकर अदालत में पेश करने को कहा गया है. 

बता दें कि तेज प्रताप यादव व ऐश्‍वर्या राय के तलाक का मुकदमा एक साल से अधिक से चल रहा है. पिछले साल दो नवंबर को पटना सिविल कोर्ट में तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी एश्वर्या राय से तलाक की अर्जी दायर की थी, जिसमें उन्होंने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए थे. कहा था कि वो अब किसी हाल में ऐश्वर्या के साथ नहीं रह सकते हैं. शादी के महज पांच महीने बाद ही तलाक की अर्जी देकर तेज प्रताप ने अपने फैसले पर अडिग रहने की घोषणा की. तेज प्रताप का कहना था कि दोनों का साथ चल ही नहीं सकता. ऐश्वर्या की शादी तेज प्रताप के साथ 12 मई 2018 को हुई थी. जबकि 2 नवम्बर 2018 को तेज प्रताप ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दिया.

टॅग्स :लोकमत समाचारबिहारलालू प्रसाद यादव
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