बंबई उच्च न्यायालय ने रेमडेसिविर खरीदने और उसके वितरण के मामले पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई
By भाषा | Published: April 21, 2021 08:34 PM2021-04-21T20:34:16+5:302021-04-21T20:34:16+5:30
नागपुर, 21 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने और कोविड-19 रोगियों को वितरित करने के मामले में अत्यंत संवेदनहीन रवैया अपनाने के लिये बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं।
कोविड-19 रोगियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रहीं वायरल-रोधी दवा के लिये देशभर में जारी मारामारी की पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यह तीखी टिप्पणियां की हैं।
न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की पीठ ने इस बात पर नाराजगी जतायी कि 19 अप्रैल के उसके आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, जिसमें राज्य सरकार को कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित नागपुर को उसी दिन रेमडेसिविर की 10,000 शीशियों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस ''बुरे तथा दुष्ट समाज'' का हिस्सा होना और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस रोगियों के लिये कुछ नहीं कर पाना शर्म की बात है।
पीठ ने महामारी से संबंधित मुद्दों, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव और पीड़ितों के सामने आ रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
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