बार कॉउंसिल ने नए विधि कॉलेज खोलने पर रोक के नियम बनाने के लिए समिति के गठन का फैसला लिया

By भाषा | Updated: June 16, 2021 22:41 IST2021-06-16T22:41:15+5:302021-06-16T22:41:15+5:30

The Bar Council decided to constitute a committee to make rules for prohibiting the opening of new law colleges. | बार कॉउंसिल ने नए विधि कॉलेज खोलने पर रोक के नियम बनाने के लिए समिति के गठन का फैसला लिया

बार कॉउंसिल ने नए विधि कॉलेज खोलने पर रोक के नियम बनाने के लिए समिति के गठन का फैसला लिया

नयी दिल्ली, 16 जून बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार नए विधि कॉलेज खोलने पर उसके द्वारा लगाई गई रोक के लिए नियम बनाने के वास्ते एक समिति का गठन किया जाएगा।

बीसीआई की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। बीसीआई ने 11 अगस्त 2019 के प्रस्ताव के जरिये नए विधि कॉलेज खोलने पर तीन साल के लिए रोक लगा दी थी।

बार ने कहा कि अगस्त 2019 के प्रस्ताव के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

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Web Title: The Bar Council decided to constitute a committee to make rules for prohibiting the opening of new law colleges.

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