इंदौर (मध्यप्रदेश), दो अप्रैल सार्वजनिक स्थलों पर लोगों द्वारा बिना मास्क घूमने की प्रवृत्ति पर नकेल कसने के लिए राज्य के दो और स्थानों पर शुक्रवार से अस्थायी जेल की व्यवस्था शुरू की गई।
अधिकारियों ने बताया कि सूबे में कोरोना वायरस संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल खरगोन के दो स्थानों पर यह व्यवस्था शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि अस्थायी जेलें खरगोन की एक धर्मशाला और महेश्वर के एक सरकारी विद्यालय में बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इन जेलों में उन लोगों को करीब छह घंटे तक कैद रखा जा रहा है जो बगैर मास्क लगाए सार्वजनिक स्थलों पर घूमते पकड़े जा रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सूबे में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में अस्थायी जेल की व्यवस्था पहले ही शुरू की जा चुकी है।
इंदौर के केंद्रीय जेल के अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने शुक्रवार शाम बताया कि पिछले 24 घंटे में शहर के अलग-अलग इलाकों से 130 से ज्यादा लोगों को एहतियातन गिरफ्तार करके अस्थायी जेल लाया गया है। जेल अधीक्षक के मुताबिक प्रशासन के आदेश पर स्नेहलतागंज क्षेत्र में एक समुदाय के गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बनाया गया है।
भांगरे ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहने बगैर घूमने वाले लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए की जाने एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार करके अस्थायी जेल भेजा जा रहा है।
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