मंत्री की ‘अवैध’ गिरफ्तारी करने वाले सीबीआई अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई करे : तृणमूल

By भाषा | Updated: May 17, 2021 19:11 IST2021-05-17T19:11:55+5:302021-05-17T19:11:55+5:30

Take police action against CBI officers who make 'illegal' arrest of minister: Trinamool | मंत्री की ‘अवैध’ गिरफ्तारी करने वाले सीबीआई अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई करे : तृणमूल

मंत्री की ‘अवैध’ गिरफ्तारी करने वाले सीबीआई अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई करे : तृणमूल

कोलकाता, 17 मई पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को कोलकाता के पुलिस आयुक्त सौमेन मित्रा को पत्र लिखकर उन सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कानून के तहत ‘आवश्यक कार्रवाई’ करने को कहा, जिन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ‘अवैध’ तरीके से गिरफ्तार किया है।

मंत्री और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्षा चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी की ओर से लिखे पत्र में शहर के पुलिस प्रमुख को इस पत्र को एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के तौर पर लेने का अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नारद स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में वरिष्ठ मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम और विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया है।

भट्टाचार्य ने आरोप ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी अपना ‘स्वतंत्र चरित्र’ छोड़कर केंद्र की ओर से काम कर रही है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के ‘निर्देश’ पर उन्हें गिरफ्तार किया है, जिन्हें ऐसे आदेश देने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं।

तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि वे ‘हमारे कुछ नेताओं की छवि’ किसी न किसी तरह खराब करना चाहते हैं क्योंकि भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने में असफल हुई है।

पत्र में भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘तीनों नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य हैं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष से उनकी गिरफ्तारी से पहले परामर्श और अनुमति ली जानी चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया।’’

भट्टाचार्य ने कहा कि इन नेताओं को गिरफ्तार करने से पहले वारंट नहीं दिखाया गया।

गौरतलब है कि इस मामले में इन नेताओं के साथ-साथ तृणमूल के नेता व मंत्री सोभन चटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है।

इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था और आरोपियों पर मामला चलाने के राज्यपाल की मंजूरी को गैरकानूनी बताया।

धनखड़ ने हाल में तृणमूल के इन चार नेताओं पर मामला चलाने की अनुमति दी थी,जिसके बाद सीबीआई ने अपने आरोप पत्र को अंतिम रूप दिया और इनकी गिरफ्तारी की है।

तृणमूल नेता ने पत्र में कहा, ‘‘उनका (राज्यपाल का) पक्षपात इसी तथ्य से साबित हो जाता है कि भाजपा विधायक मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया जबकि दोनों के खिलाफ सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं।’’

उल्लेखनीय है कि अलग-अलग समय में तृणमूल से भाजपा में शामिल हुए रॉय और अधिकारी भी इसी मामले में आरोपी हैं।

नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए।

यह टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सार्वजनिक हुआ था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में 16 अप्रैल 2017 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

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