बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बोलीं स्वाति मालीवाल- उन्हें जेल में होना चाहिए, संसद में नहीं

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 12, 2023 16:22 IST2023-07-12T16:20:23+5:302023-07-12T16:22:45+5:30

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जेल में होना चाहिए, संसद में नहीं।

Swati Maliwal says Brij Bhushan Singh should in jail not Parliament | बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बोलीं स्वाति मालीवाल- उन्हें जेल में होना चाहिए, संसद में नहीं

(फाइल फोटो)

Highlightsमालीवाल ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दिल्ली पुलिस और केंद्र पर भी सवाल उठाया।मालीवाल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह एक बड़े राजनेता हैं जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ अब तक की जांच के आधार पर मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया।

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जेल में होना चाहिए, संसद में नहीं। मालीवाल ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दिल्ली पुलिस और केंद्र पर भी सवाल उठाया। मालीवाल ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा, "पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह एक बड़े राजनेता हैं जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके बीच भारत के शीर्ष पहलवान उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक महीने तक सड़कों पर बैठे रहे। वे चीखते रहे, चिल्लाते रहे...दिल्ली पुलिस से सिंह को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पहलवानों को पीड़ित किया। अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश कर दिए हैं।" 

स्वाति मालीवाल ने ये भी कहा, "केंद्र सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि उन्हें पता था कि वह पहलवानों का यौन उत्पीड़न करता है?" दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सिंह के खिलाफ अब तक की जांच के आधार पर मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 13 जून की चार्जशीट में कहा गया है कि पीछा करने और छेड़छाड़ के अपराध के लिए सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 354 डी (पीछा करना) सिंह के खिलाफ लगाई है।

Web Title: Swati Maliwal says Brij Bhushan Singh should in jail not Parliament

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