उच्चतम न्यायालय ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केन्द्र की योजना पर जानकारी मांगी

By भाषा | Published: June 1, 2021 09:02 PM2021-06-01T21:02:29+5:302021-06-01T21:02:29+5:30

Supreme Court seeks information on Centre's plan for children orphaned due to Kovid | उच्चतम न्यायालय ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केन्द्र की योजना पर जानकारी मांगी

उच्चतम न्यायालय ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केन्द्र की योजना पर जानकारी मांगी

नयी दिल्ली, एक जून उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए हाल में शुरू की गई ‘पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के संबंध में मंगलवार को केन्द्र से जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही न्यायालय ने राज्यों को ऐसे बच्चों की पहचान और कल्याणकारी उपायों से अवगत कराने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।

इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्यों द्वारा अब तक दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 9,346 बच्चों ने या तो माता-पिता दोनों को या माता-पिता में से एक को इस वायरस की वजह से खो दिया है।

बाल अधिकार निकाय ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि 1,742 बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है और 7,464 बच्चों ने अपने माता-पिता में से एक को खो दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने वकील और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल की इस बात पर ध्यान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को इस योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य महामारी से अनाथ बच्चों को विभिन्न राहत प्रदान करना है और उनके पास इसके बारे में अधिक विवरण नहीं है।

पीठ ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो अनाथों के संबंध में सभी सूचनाएं, उनकी पहचान और उनके लिए कल्याणकारी उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए न्याय मित्र गौरव अग्रवाल के साथ बातचीत करेंगे।

पीठ ने कहा कि वह पहले सोमवार को दस राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के मामलों की सुनवाई करेगी, जहां अधिकांश बच्चों ने आजीविका अर्जित करने वाले अपने अभिभावकों को खो दिया है।

पीठ ने राज्यों से कहा कि वे अनाथ बच्चों और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की पहचान के बारे में जानकारी शनिवार तक एनसीपीसीआर की ‘बाल स्वराज’ वेबसाइट पर अपडेट करते रहें और अगले सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे।

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Web Title: Supreme Court seeks information on Centre's plan for children orphaned due to Kovid

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