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हरित पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

By मनाली रस्तोगी | Updated: September 22, 2023 11:04 IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके 2018 के आदेश को विधिवत लागू किया जाएगा।

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ठळक मुद्देअदालत ने कहा कि 2018 के प्रतिबंध को सभी अधिकारियों द्वारा विधिवत लागू किया जाएगा।अदालत ने दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेरियम का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए फिलहाल हरित पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी। अदालत ने दिवाली त्योहार से पहले राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि 2018 के प्रतिबंध को सभी अधिकारियों द्वारा विधिवत लागू किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करने का निर्देश दिया था। वहीं, हाल-फिलहाल में दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कार्ययोजना के तहत पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था।

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