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उच्चतम न्यायालय ने प्रदीप जैन हत्या मामले मे अबू सलेम की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: October 27, 2021 20:44 IST

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नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्पित कर लाए गए माफिया सरगना अबू सलेम को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसने वर्ष 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या मामले में जमानत देने का अनुरोध किया था। इस मामले में टाडा अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘‘ यह याचिका आवेदक/अपीलकर्ता की ओर से दाखिल की गई है जिसमें अपील लंबित होने के दौरान जमानत देने का अनुरोध किया गया है। पक्षों को सुनने और आवेदन में दिए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद हम आवेदक/अपीलकर्ता को जमानत देने के इच्छुक नहीं है।’’

हालांकि, अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद राजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 25 फरवरी 2015 के विशेष टाडा अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नवंबर 2021 के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करे।

उल्लेखनीय है कि विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को बिल्डर और उनके चालक मेहंदी हसन की हत्या के मामले में सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

पुलिस के मुताबिक सात मार्च 1995 में एक बड़ी संपत्ति सलेम के हवाले नहीं करने पर जुहू स्थित उनके बंगले के सामने हमलावरों ने जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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