सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से किया इनकार, कहा सुनवाई पूरी करे ट्रायल कोर्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 15, 2019 12:40 IST2019-07-15T12:40:28+5:302019-07-15T12:40:28+5:30
आसाराम को पिछले साल अप्रैल में जोधपुर की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनायी थी।

फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में आसाराम के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले ट्रायल को पूरा करने की जरूरत है और गुजरात की ट्रायल कोर्ट को इस मामले में ट्रायल पूरा करने को कहा है।
गुजरात के सूरत रेप केस में आसाराम ने जमानत की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आसाराम के खिलाफ सूरत में चल रहे रेप केस में अभी 10 गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का निपटारा करे।
आसाराम को पिछले साल अप्रैल में जोधपुर की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनायी थी। अदालत ने स्थानीय लाजपोर जेल में 2013 से बंद आसाराम के बेटे नारायण साई के तीन सहयोगयों को भी विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया तथा उन्हें 10-10 साल की जेल की सजा सुनायी। तीन में से दो सहयोगी महिलाएं हैं।
अदालत ने साई के तीन सहयोगियों धर्मिष्ठा उर्फ गंगा, भावना उर्फ जमुना और पवन उर्फ हनुमान को 10-10 साल की सजा सुनायी। अदालत ने तीनों पर पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।