महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यपाल का फैसला गलत, पर उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता

By मनाली रस्तोगी | Published: May 11, 2023 01:03 PM2023-05-11T13:03:14+5:302023-05-11T13:04:10+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर अध्ययन की जरूरत है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव से उनके अयोग्यता नोटिस जारी करने के अधिकार सीमित हो जाएंगे या नहीं।

Supreme Court Order Says Governor Erred But Then Uddhav Thackeray Quit | महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यपाल का फैसला गलत, पर उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यपाल का फैसला गलत, पर उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता

Highlightsसुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।कोर्ट ने शिंदे गुट के भरत गोगावाले को शिवसेना पार्टी का सचेतक नियुक्त करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को गैरकानूनी बताया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने सदन में बहुमत साबित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर अध्ययन की जरूरत है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव से उनके अयोग्यता नोटिस जारी करने के अधिकार सीमित हो जाएंगे या नहीं। कोर्ट ने शिंदे गुट के भरत गोगावाले को शिवसेना पार्टी का सचेतक नियुक्त करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को गैरकानूनी बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि सुनील प्रभु या भरत गोगावाले में से राजनीतिक दल का अधिकृत सचेतक कौन है।

कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त सचेतक को मान्यता देनी चाहिए कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने जिस प्रस्ताव पर भरोसा किया उसमें यह संकेत नहीं था कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते हैं, उसमें सदन में शक्ति परीक्षण कराने के लिए भी कोई बात नहीं थी।

कोर्ट ने शिवसेना विधायकों के एक धड़े के उस प्रस्ताव को मानने के लिए राज्यपाल को गलत ठहराया जिसमें कहा गया कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने सदन में बहुमत साबित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

कोर्ट ने कहा कि एमवीए सरकार को बहाल करने का आदेश देकर पूर्व की स्थिति नहीं लाई जा सकती क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे ने शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया।

Web Title: Supreme Court Order Says Governor Erred But Then Uddhav Thackeray Quit

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