सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए लॉन्च की नई हैंडबुक, जानें क्या बोले मुख्य न्यायाधीश
By मनाली रस्तोगी | Published: August 16, 2023 04:27 PM2023-08-16T16:27:19+5:302023-08-16T16:27:56+5:30
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हैंडबुक पेश की, जिसमें विभिन्न निर्णयों में अनजाने में सामने आने वाली लैंगिक रूढ़िवादिता को पहचानने और संबोधित करने के इसके उद्देश्य पर जोर दिया गया।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए एक हैंडबुक लॉन्च की, जो न्यायाधीशों को अदालती आदेशों और कानूनी भाषा में अनुचित लिंग शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए मार्गदर्शन करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि गाइडबुक उन शब्दों और वाक्यांशों के उपयोग को पहचानने और खत्म करने के लिए है जो अदालती आदेशों और कानूनी भाषा में लैंगिक पूर्वाग्रह पैदा करते हैं।
सीजेआई ने कहा कि यह न्यायाधीशों को पहले भाषा की पहचान करके ऐसी रूढ़िवादिता को पहचानने और उससे बचने में मदद करता है जो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है और वैकल्पिक शब्दों और वाक्यांशों की पेशकश करती है।
उन्होंने आगे कहा, "इसका उद्देश्य न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय को कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में सहायता करना है। इसमें लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली शामिल है और वैकल्पिक शब्द और वाक्यांश सुझाए गए हैं जिनका उपयोग दलीलों के साथ-साथ आदेशों और निर्णयों का मसौदा तैयार करते समय किया जा सकता है। यह वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों के लिए भी है।"
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हैंडबुक महिलाओं द्वारा सामान्य रूढ़िवादिता की पहचान करती है, जिनमें से कई का उपयोग अतीत में अदालतों द्वारा किया गया है और यह दर्शाता है कि वे गलत क्यों हैं और वे कानून के अनुप्रयोग को कैसे विकृत कर सकते हैं। इरादा आलोचना करना या निर्णयों पर संदेह करना नहीं है, बल्कि केवल यह दिखाना है कि अनजाने में रूढ़िवादिता का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा, "हानिकारक रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ, के उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए, हैंडबुक का उद्देश्य यह बताना है कि रूढ़िवादिता क्या हैं।" उन्होंने आगे बताया कि ई-फाइलिंग के लिए मैनुअल और ट्यूटोरियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और हैंडबुक का पालन किया जाएगा। हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।