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यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने दिया 37339 पदों की भर्ती नहीं करने का निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला

By सुमित राय | Updated: June 9, 2020 15:48 IST

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए 37339 पदों की भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया है।

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ठळक मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती परीक्षा का विरोध कर रहे शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने मंगलवार को 37339 पदों पर भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया। अब मामले अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में नया मोड़ आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती परीक्षा का विरोध कर रहे शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 37339 पदों पर भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया। अब मामले अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 37339 पदों भर्ती पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 69000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ मामले में 37339 पद रोक कर अन्य पर भर्ती की जाए।

इससे पहले 3 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। इस मामले में डबल बेंच में भी सुनवाई हो चुकी है और बुधवार को फैसला आना है। हालांकि अगर डबल बेंच भर्ती प्रक्रिया से अपनी रोक हटा भी लेती है, तब भी 12 जुलाई तक 37339 पदों को भर्ती पर रोक लगी रहेगी। 

दिसंबर 2018 में हुई थी 69000 शिक्षकों के भर्ती की घोषणा

बता दें कि सहायक शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती की घोषणा दिसंबर 2018 में की थी। इसके बाद जनवरी 2019 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। मगर कुछ उम्मीदवारों द्वारा उच्च कट ऑफ अंक के बारे में शिकायत किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। 

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ रखा था, जिसके खिलाफ एकल बेंच में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

ऐसे में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%  कट ऑफ तय करने का निर्देश राज्य सरकार को एकल बेंच ने दिया था। मगर सरकार इसके खिलाफ डबल बेंच में गई। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 6 मई को राज्य सरकार के पक्ष में सुनाया था। 

इसके साथ ही, कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ को सही बताते हुए योगी सरकार को तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। 

क्या था हाई कोर्ट का फैसला?

हाई कोर्ट ने प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कट-ऑफ सही है।

अपने फैसले में हाई कोर्ट ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 65 फीसदी यानि पूर्णांक 150 में से 97 अंक और आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 फीसदी यानि पूर्णांक 150 में से 90 अंक को सही बताया था। साथ ही, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि लॉकडाउन खत्म होने के तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें।

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