सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा समेत अन्य को दी अग्रिम जमानत, जानें मामला
By मनाली रस्तोगी | Published: December 13, 2022 12:23 PM2022-12-13T12:23:02+5:302022-12-13T12:24:48+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा, मॉडल शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे और उमेश कामत को अश्लील सामग्री बनाने और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, मॉडल शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे और उमेश कामत को अश्लील सामग्री बनाने और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कुंद्रा और अन्य आरोपियों को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, "पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जा सकती है।" याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा कि मामले में पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और आरोपी जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने पहले मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था।
Supreme Court grants anticipatory bail to businessman and Bollywood actor Shilpa Shetty's husband Raj Kundra, models Sherlyn Chopra and Poonam Pandey and one Umesh Kamat in a case relating to creating obscene content and showing it on OTT platforms. pic.twitter.com/1JYOlRcJ7K
— ANI (@ANI) December 13, 2022
व्यवसायी राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं, महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कथित रूप से यौन रूप से स्पष्ट वीडियो वितरित / प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी बनाया गया।
कुंद्रा के वकीलों ने दावा किया कि वह किसी भी तरह से सामग्री निर्माण, प्रकाशन या कथित अवैध वीडियो के प्रसारण से नहीं जुड़े थे, यहां तक कि अभिनेता, जिन्हें सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया था, ने वीडियो शूट करने के लिए पूर्ण सहमति दी थी।