केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई NRC की डेडलाइन, अब 31 अगस्त तक मोहलत

By भाषा | Published: July 23, 2019 04:49 PM2019-07-23T16:49:41+5:302019-07-23T16:49:41+5:30

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने असम नागरिक पंजी समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने के बारे में आदेश पारित किया।

Supreme Court extends the final publication of National Register of Citizens (NRC) deadline from July 31 to August 31, 2019. | केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई NRC की डेडलाइन, अब 31 अगस्त तक मोहलत

अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने के बारे में आदेश पारित किया।

Highlightsन्यायालय ने एनआरसी प्रकाशन की समय सीमा बढ़ाई, 20 फीसदी नमूनों के पुन: सत्यापन का अनुरोध ठुकराया।केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और असम सरकार की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में पक्ष रखे।

उच्चतम न्यायालय ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की समय सीमा मंगलवार को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी, लेकिन उसने 20 फीसदी नमूनों के पुन: सत्यापन का केन्द्र और राज्य सरकार का अनुरोध ठुकराया दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने असम नागरिक पंजी समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने के बारे में आदेश पारित किया।

केन्द्र और असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी में गलत तरीके से शामिल किये गये और उससे बाहर रखे गये नामों का पता लगाने के लिये 20 फीसदी नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी।

केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और असम सरकार की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में पक्ष रखे लेकिन न्यायालय इससे संतुष्ट नहीं हुआ।

Web Title: Supreme Court extends the final publication of National Register of Citizens (NRC) deadline from July 31 to August 31, 2019.

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