सुप्रीम कोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन दाखिल होने के मामले चुनाव आयोग से मांगा जवाब

By विनीत कुमार | Updated: May 8, 2019 11:58 IST2019-05-08T11:58:49+5:302019-05-08T11:58:49+5:30

तेज बहादुर यादव ने वाराणसी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन भरा था हालांकि इसे बाद में खारिज कर दिया गया।

supreme court asks election commission to examine plea of Tej Bahadur Yadav | सुप्रीम कोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन दाखिल होने के मामले चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन दाखिल होने के मामले चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Highlightsतेज बहादुर ने रिटर्निंग अधिकारी पर गलत फैसला लेने का लगाया है आरोपसुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 24 घंटे में जवाब मांगा, मामले पर गुरुवार को होगी सुनवाई

वाराणसी से तेज बहादुर यादवी की उम्मीदवारी खारिज होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनाव आयोग तेज बहादुर की याचिका पर समीक्षा के बाद कल तक इस मामले पर अपना जवाब दे। तेज बहादुर ने वाराणसी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन भरा था हालांकि इसे बाद में खारिज कर दिया गया था। 

बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर ने अपनी याचिका में रिटर्निंग अधिकारी पर गलत फैसला लेने की बात कही है। तेज बहादुर इससे पहले भी तब सुर्खियों में आये थे जब उन्होंने सैनिकों को खराब भोजन परोसे जाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसके बाद उन्हें बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया। 


तेज बहादुर ने उम्मीदवारी रदद् होने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की जीत आसान करने के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई। दरअसल, नियमों के अनुसार किसी सरकारी नौकरी से बर्खास्त होने के बाद अगर कोई नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता है तो वह पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तेज बहादुर को दो साल पहले ही निलंबित किया गया था।

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