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बिलकिस बानो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के पूछे तीखे सवाल, कहा- "इन कैदियों को क्यों नहीं मिली रिहाई की राहत..."

By अंजली चौहान | Updated: August 17, 2023 20:39 IST

जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पूछा कि बिलकिस बानो केस के अन्य दोषियों को रिहाई क्यों नहीं दी गई है।

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नई दिल्ली: गुजरात दंगे 2002 के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के केस की सुनवाई के दौरान आज गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कठिन सवालों का सामना करना पड़ा है।

कोर्ट में बिलकिस बानो केस के दोषियों की असामयिक रिहाई पर याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई हो रही है। इस दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि जहां तक ​​समय से पहले छूट जारी करने का सवाल है गुजरात सरकार मुश्किल स्थिति में है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पूछा, "दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ऐसी स्थिति में उन्हें 14 साल की सजा के बाद कैसे रिहा किया जा सकता है? अन्य कैदियों को रिहाई की राहत क्यों नहीं दी गई? इसमें इन दोषियों को चुनिंदा तरीके से नीति का लाभ क्यों दिया गया?" 

अदालत ने कहा कि कठोर अपराधियों को 14 साल के बाद रिहा कर उन्हें सुधरने का मौका देने वाला यह नियम कहां तक ​​अन्य कैदियों पर लागू किया जा रहा है? इस नीति को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है? सुधार और पुन: एकीकृत होने का अवसर सभी को दिया जाना चाहिए। कैसे क्या इसे अब तक लागू किया जा रहा है? हमारी जेलें क्यों भर रही हैं? हमें डेटा दें।

अदालत ने यह भी सवाल किया कि बिलकिस दोषियों के लिए जेल सलाहकार समिति का गठन किस आधार पर किया गया जिससे राज्य को विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया। इसमें यह भी पूछा गया कि जब मुकदमा वहां नहीं चलाया गया तो गोधरा अदालत की राय क्यों मांगी गई।

पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किए गए 11 लोगों को महाराष्ट्र की अदालत ने सजा सुनाई थी। जिस न्यायाधीश ने उन्हें दोषी पाया, उन्होंने राज्य के इस सवाल पर भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी कि क्या दोषियों को रिहा किया जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दी गई क्योंकि यह महसूस किया गया कि राज्य में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी, जहां 2002 में जलती हुई साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों की मौत के बाद हिंसा देखी गई थी।

गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सामान्य तौर पर जवाब देना मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, जिसके बारे में सभी राज्यों को विस्तृत जानकारी देनी है।

उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के मुताबिक रिहा किया गया है। चूंकि उन्हें 2008 में दोषी ठहराया गया था, इसलिए उन पर 1992 की नीति के तहत विचार किया जाना था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को एक दोषी की याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहने के बाद, दोषियों को एक पुरानी नीति के आधार पर रिहा किया गया था, जिसमें एक पैनल से परामर्श किया गया था जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे।

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