सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शिविरों की स्थिति पर केन्द्र से मांगा जवाब
By भाषा | Published: March 19, 2018 01:21 PM2018-03-19T13:21:52+5:302018-03-19T13:21:52+5:30
म्यामां के रखाइन प्रांत में हिंसा के कारण भाग कर भारत आये रोहिंग्या मुसलमान जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली- एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं।
नई दिल्ली, 19 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केन्द्र को निर्देश दिया है कि वह विभिन्न राज्यों में स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों के हालात पर 'विस्तृत स्थिति रिपोर्ट' सौंपे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्जाल्विस की ओर से दी गयी अर्जी को स्वीकार किया कि इन शिविरों में हालात अस्वास्थ्यकर हैं और वहां बहुत गंदगी है।
याचिका दायर करने वाले की ओर से पेश हुए वकील जफर उल्ला ने कहा कि केन्द्र और हरियाणा, राजस्थान तथा जम्मू- कश्मीर राज्यों से इन शिविरों में बेहतर सफाई सुविधाएं मुहैया कराने को कहा जाना चाहिए। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि इन शिविरों की खराब हालत के कारण हाल में कई लोगों की मौत भी हुई है।
म्यामां के रखाइन प्रांत में हिंसा के कारण भाग कर भारत आये रोहिंग्या मुसलमान जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली- एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं।