नये साल के जश्न से पहले सख्ती, नौजवानों को शराब नहीं बेचने की चेतावनी

By भाषा | Updated: December 28, 2020 21:15 IST2020-12-28T21:15:04+5:302020-12-28T21:15:04+5:30

Strict before the New Year celebrations, warning young people not to sell alcohol | नये साल के जश्न से पहले सख्ती, नौजवानों को शराब नहीं बेचने की चेतावनी

नये साल के जश्न से पहले सख्ती, नौजवानों को शराब नहीं बेचने की चेतावनी

इंदौर (मध्यप्रदेश), 28 दिसंबर नये साल के जश्न की उल्टी गिनती शुरू होने के बीच जिला प्रशासन ने 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बिक्री रोकने के कानूनी प्रावधान को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है।

सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने सोमवार को बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लायसेंसी दुकानों से देशी-विदेशी शराब या अंगूर से बनी मदिरा न तो बेची जा सकती है, न ही उन्हें यह नशीला पदार्थ परोसा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इन प्रावधानों के हवाले से लायसेंसी दुकानदारों के लिए अलग से आदेश जारी कर उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब न बेचें।

सोनी ने बताया कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक शराब बिक्री के लायसेंसी परिसरों में कलाकारों को बुलाकर गीत-संगीत और नाच-गाने का आयोजन नहीं किया जा सकता। इन परिसरों में वाद्य यंत्र बजाने की प्रस्तुति और जुआ खेलना भी कानूनन प्रतिबंधित है।

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Web Title: Strict before the New Year celebrations, warning young people not to sell alcohol

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