ओमीक्रोन को लेकर राज्य सरकार तीन दिनों के भीतर जारी करे दिशा-निर्देश : अदालत

By भाषा | Updated: December 23, 2021 20:26 IST2021-12-23T20:26:53+5:302021-12-23T20:26:53+5:30

State government should issue guidelines regarding Omicron within three days: Court | ओमीक्रोन को लेकर राज्य सरकार तीन दिनों के भीतर जारी करे दिशा-निर्देश : अदालत

ओमीक्रोन को लेकर राज्य सरकार तीन दिनों के भीतर जारी करे दिशा-निर्देश : अदालत

हैदराबाद, 23 दिसंबर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आगामी त्योहार और नये साल के जश्न के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के संभावित प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार को तीन दिनों के भीतर नये सिरे से कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कोविड-19 मुद्दों पर जनहित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र के निर्देशों के अनुसार नये सिरे से कोविड-19 संबंधी नियमों और दिशा-निर्देशों की सूची जारी करे ताकि कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप को फैलने से रोका जा सके।

चूंकि त्योहारों के मौसम और नये साल के जश्न के दौरान लोग एकत्र होंगे, अदालत ने राज्य सरकार से ओमीक्रोन के प्रसार के मद्देनजर इसकी रोकथाम करने, लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने, जुर्माना लगाने और लोगों को सावधान रहने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के 38 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।

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Web Title: State government should issue guidelines regarding Omicron within three days: Court

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