बच्चे को विमान में नहीं बैठने देने पर इंडिगो ने नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया: डीजीसीए

By भाषा | Published: May 16, 2022 07:27 PM2022-05-16T19:27:22+5:302022-05-16T19:27:22+5:30

डीजीसीए ने इस मामले की जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया था। डीजीसीए ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।’’

Specially abled child denied boarding DGCA issues show-cause notice to IndiGo | बच्चे को विमान में नहीं बैठने देने पर इंडिगो ने नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया: डीजीसीए

बच्चे को विमान में नहीं बैठने देने पर इंडिगो ने नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया: डीजीसीए

Highlightsइंडिगो ने रांची हवाई अड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में बैठने की नहीं दी थी अनुमति डीजीसीए ने कहा- इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते पायाइंडिगो को 26 मई, 2022 से अगले 10 दिन के भीतर लिखित अभ्यावेदन भी देना होगा

नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को कहा कि रांची हवाई अड्डे पर सात मार्च को एक दिव्यांग बच्चे को विमान में बैठने की अनुमति नहीं देने के मामले में एक तथ्यान्वेषी समिति ने इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते पाया है, जिसके बाद विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

विमानन कंपनी ने नौ मई को कहा था कि बच्चे को इसलिए विमान में सवार नहीं होने दिया गया, क्योंकि वह ‘‘स्पष्ट रूप से घबराया हुआ’’ था। बच्चे को रांची से हैदराबाद जा रहे विमान में सवार होने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद उसके माता-पिता ने भी विमान में नहीं बैठने का फैसला किया था। 

डीजीसीए ने इस मामले की जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया था। डीजीसीए ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।’’ उसने कहा, ‘‘समिति की जांच के निष्कर्ष के अनुसार, इंडिगो के कर्मचारी यात्रियों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आए और इस तरह उन्होंने लागू नियमों के अनुरूप काम नहीं किया।’’ 

डीजीसीए ने कहा कि इसके मद्देनजर उसके अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है, जिसमें उसे बताना होगा कि नियमों के अनुरूप काम नहीं करने पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। 

उसने कहा, ‘‘सभी पक्षों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विमानन कंपनी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है और इसके अलावा उसे आज से यानी 26 मई, 2022 से अगले 10 दिन के भीतर लिखित अभ्यावेदन भी देना होगा। उसके अभ्यावेदन को सुनने के बाद कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।’’

Web Title: Specially abled child denied boarding DGCA issues show-cause notice to IndiGo

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