सोहराबुद्दीन मामला: CBI ने विशेष अदालत से मुकरने वाले गवाहों के बयान अलग नहीं करने का किया अनुरोध
By भाषा | Published: December 4, 2018 01:41 AM2018-12-04T01:41:41+5:302018-12-04T01:41:41+5:30
मामले में 200 गवाहों में कुल 92 गवाह पूछताछ में अपने बयान से पलट चुके हैं।
सीबीआई ने सोमवार को सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत से अनुरोध किया कि बयान से पलटने वाले अभियोजन के गवाहों की समूची गवाही को अलग नहीं किया जाए। वहीं, अदालत ने कहा कि सीबीआई की थ्योरी और आरोपपत्र में अस्पष्टता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहायक तुलसीराम प्रजापति की हत्याएं सुनियोजित थीं और अभियोजन एजेंसी की जांच में कुछ विसंगति है भी तो यह आरोपियों को राहत प्रदान करने या बरी किये जाने का आधार नहीं हो सकता ।
मामले में 200 गवाहों में कुल 92 गवाह पूछताछ में अपने बयान से पलट चुके हैं।
विशेष अदालत के न्यायाधीश एस जे शर्मा के सामने सीबीआई की ओर से अंतिम दलीलें दे रहे विशेष लोक अभियोजक बी पी राजू ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभियोजन के इतने सारे गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं और सीबीआई तथा मजिस्ट्रेटी अदालत में दी गयी गवाहियों से मुकर गए।
उन्होंने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय ने कई मौके पर व्यवस्था दी है कि अदालतें गवाही से पलटने वाले गवाहों के बयानों का भी संज्ञान ले सकती है।