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बिहार में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले लगभग 37.94 लाख लोगों की रुकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

By एस पी सिन्हा | Updated: May 8, 2026 16:20 IST

सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 1 करोड़ 24 लाख 63 हजार 101 पेंशनधारियों में से 30.45 प्रतिशत यानी 37 लाख 94 हजार 612 लोगों ने निर्धारित समय सीमा तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया।

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पटना:बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा नहीं करने वाले लगभग 37.94 लाख (37,94,612) पेंशनधारियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 1 करोड़ 24 लाख 63 हजार 101 पेंशनधारियों में से 30.45 प्रतिशत यानी 37 लाख 94 हजार 612 लोगों ने निर्धारित समय सीमा तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया।

इसके चलते इन सभी लाभुकों का भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया है। वहीं, अब तक 86 लाख 67 हजार 37 पेंशनधारियों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि 31 मार्च 2026 के बाद प्रमाणपत्र जमा नहीं करने वालों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। 

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के कई जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक लाभुकों ने जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। इसका असर खासकर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारियों पर पड़ेगा, जिनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुजफ्फरपुर जिले में स्थिति खास तौर पर गंभीर बताई जा रही है। जहां करीब 32 प्रतिशत पेंशनधारी अब तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर सके हैं। 

सरकार ने एक बार फिर अपील की है कि जिन लाभुकों का प्रमाणपत्र लंबित है, वे जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में पेंशन बहाल की जा सके। प्रशासन ने अब सभी बीडीओ को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर मुफ्त जीवन प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। 

बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों के लिए समय पर दस्तावेज अपडेट रखना बेहद जरूरी होता है। सरकारी योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिले, इसके लिए जागरूकता और समय-समय पर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना मददगार साबित हो सकता है।

टॅग्स :बिहारPension Fund Regulatory and Development Authority
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