मानहानि मामले में समन रद्द करने की मनोज तिवारी की याचिका का सिसोदिया ने किया विरोध

By भाषा | Updated: December 7, 2020 16:12 IST2020-12-07T16:12:40+5:302020-12-07T16:12:40+5:30

Sisodia opposes Manoj Tiwari's petition for cancellation of summons in defamation case | मानहानि मामले में समन रद्द करने की मनोज तिवारी की याचिका का सिसोदिया ने किया विरोध

मानहानि मामले में समन रद्द करने की मनोज तिवारी की याचिका का सिसोदिया ने किया विरोध

नयी दिल्ली, सात दिसंबर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अभियोजन पक्ष ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में भाजपा सांसद मनोज तिवारी की एक याचिका का विरोध किया जिसमें आप नेता द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में भाजपा नेता के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की अपील की गयी है।

सिसोदिया ने अपने खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर तिवारी और अन्य के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

तिवारी के वकील ने दलील दी कि निचली अदालत की ओर से समन भेजने का आदेश कानूनी रूप से अस्वीकार्य साक्ष्यों पर आधारित था इसलिए यह अवैध था, वहीं सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि इस स्तर पर मूल दस्तावेज नहीं देखे जाने हैं और सुनवाई के समय इन्हें देखे जाने की जरूरत है।

सरकार की ओर से वकील ने दलील दी कि तिवारी और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने समन भेजे जाने के आदेश को चुनौती नहीं दी है।

गुप्ता ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की भी मांग की है।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने दलीलों पर विस्तार से सुनवाई के बाद तिवारी और गुप्ता की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि फैसला 17 दिसंबर को सुनाया जाएगा।

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Web Title: Sisodia opposes Manoj Tiwari's petition for cancellation of summons in defamation case

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