शीना बोरा हत्या कांड : उच्च न्यायालय ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से किया इनकार

By भाषा | Updated: November 16, 2021 16:29 IST2021-11-16T16:29:00+5:302021-11-16T16:29:00+5:30

Sheena Bora murder case: High Court refuses to grant bail to Indrani Mukerjea | शीना बोरा हत्या कांड : उच्च न्यायालय ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से किया इनकार

शीना बोरा हत्या कांड : उच्च न्यायालय ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से किया इनकार

मुंबई, 16 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

मुखर्जी की वकील सना खान ने कहा कि वे जमानत के लिए अब उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगी।

उल्लेखनीय है कि मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किये जाने के बाद से मुंबई के बायकुला महिला कारागार में कैद है।

यह पहला मौका है जब मुखर्जी ने अपने मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पाने की कोशिश की थी। इससे पहले, उन्हें विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत देने से कई बार मना कर दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 2012 के इस हत्या मामले की जांच कर रहा हे।

मुखर्जी, अपनी बेटी शीना बोरा (24) की कथित हत्या करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Sheena Bora murder case: High Court refuses to grant bail to Indrani Mukerjea

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे