बच्चों पर गंभीर यौन हमले: मौत की सजा संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल कर सकता है विचार

By भाषा | Published: July 10, 2019 07:18 AM2019-07-10T07:18:41+5:302019-07-10T07:18:41+5:30

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किया गया था, लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में पारित नहीं हो सका।

Severe sexual assault on children: Cabinet can consider proposal on death penalty | बच्चों पर गंभीर यौन हमले: मौत की सजा संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल कर सकता है विचार

मौत की सजा संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल कर सकता है विचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल बच्चों के साथ होने वाले गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करने के एक प्रस्ताव पर आज (10 जुलाई) को होने वाली अपनी बैठक में विचार कर सकता है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किया गया था, लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में पारित नहीं हो सका। विधेयक में पॉक्सो कानून की धारा 4, 5 और 6 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि किसी बच्चे के साथ होने वाले गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले की स्थिति में मृत्यु दंड समेत कठोर सजा का विकल्प प्रदान किया जा सके।

कानून में बालक को ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आयु 18 साल से कम है और संशोधनों का लक्ष्य प्रतिरोधक के तौर पर काम करके बाल यौन उत्पीड़न की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है।

Web Title: Severe sexual assault on children: Cabinet can consider proposal on death penalty

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