मुंबई ट्रेन धमाके के दोषी द्वारा जांच में शामिल आईपीएस अधिकारियों की जानकारी साझा करने के अनुरोध पर केंद्र से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: November 17, 2021 20:13 IST2021-11-17T20:13:49+5:302021-11-17T20:13:49+5:30

Seeks response from Center on request by Mumbai train blast convict to share details of IPS officers involved in the investigation | मुंबई ट्रेन धमाके के दोषी द्वारा जांच में शामिल आईपीएस अधिकारियों की जानकारी साझा करने के अनुरोध पर केंद्र से जवाब मांगा

मुंबई ट्रेन धमाके के दोषी द्वारा जांच में शामिल आईपीएस अधिकारियों की जानकारी साझा करने के अनुरोध पर केंद्र से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 17 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले के दोषी की उस याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें इस घटना की जांच में शामिल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के बारे में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी के लिए उसका अनुरोध खारिज करने को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की दो याचिकाओं पर गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी किये। इन याचिकाओं में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

वर्तमान में नागपुर जेल में बंद याचिकाकर्ता के वकील अर्पित भार्गव ने दावा किया कि एहतेशाम को गलत तरीके से फंसाया गया था और मुंबई की एक अदालत ने उसे ''झूठे और मनगढ़ंत सबूत'' के आधार पर मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर अभी बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय आना है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जांच की निगरानी करने वाले कुछ आईपीएस अधिकारी बिना अपने विवेक का उपयोग किए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबूतों को गढ़ने और अभियोजन की मंजूरी देने में शामिल रहे थे।

इस मामले में अब अगले साल दो मार्च को आगे सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि एहतेशाम सिद्दीकी को 11 जुलाई, 2006 को मुंबई में पश्चिमी लाइन की कई लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार विस्फोट के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनायी गई थी। इस घटना में 189 लोग मारे गए थे और 829 घायल हो गए थे।

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Web Title: Seeks response from Center on request by Mumbai train blast convict to share details of IPS officers involved in the investigation

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