नोएडा: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में पांच अप्रैल तक लागू की गई सीआरपीसी की धारा 144 की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जनपद गौतम बुध नगर में पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू थी।
उन्होंने बताया कि उक्त वायरस के संक्रमण को देखते हुए धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। द्विवेदी ने बताया कि देश में लागू बंद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी 30 अप्रैल तक सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित आयोजन, हर प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भारतीय दंड कानून की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा बता दें कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से हो रही वृद्धि सीएम योगी ने नोएडा जिले की कमान युवा आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई को सौंपी। इसके बाद से ही नोएडा के नए डीएम एक्शन मोड में दिख रहे हैं।
डीएम सुहास एलवाई ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों का लॉकडाउन अवधि तक की फीस माफ होगी।
दरअसल, यूपी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गौतमबुद्धनगर के जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने शैक्षणिक संस्थानों को कोरोनो वायरस लॉकडाउन अवधि तक की फीस जमा नहीं लेने का आदेश दिया है। साफ है कि जबतक लॉकडाउन रहेगा छात्रों को तब तक की फीस स्कूल में जमा नहीं करना होगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम-11 की बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा था कि अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। ऐसे में जो जहां फंसा होगा, वहां से आने का प्रयास करेगा।