कबाड़ कारोबारी जब्त पुराने वाहनों के लिए ‘उचित’ बाजार मूल्य तय करें : परिवहन विभाग
By भाषा | Updated: December 12, 2021 18:21 IST2021-12-12T18:21:36+5:302021-12-12T18:21:36+5:30

कबाड़ कारोबारी जब्त पुराने वाहनों के लिए ‘उचित’ बाजार मूल्य तय करें : परिवहन विभाग
नयी दिल्ली, 12 दिसंबर दिल्ली के परिवहन विभाग ने अपने पैनल में शामिल कबाड़ करोबारियों से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए ‘उचित बाजार’मूल्य तय करने को कहा है। इन वाहनों को कबाड़ के लिए जब्त किया जा रहा है।अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
इस महीने की शुरुआत में विभाग ने अपने प्रवर्तन बल को 15 साल से अधिक डीजल और पेट्रोल वाहनों को कबाड़ में देने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी।
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में वृद्धि के मद्देनजर शहर की सड़कों पर अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के लिए उन्हें कबाड़ में देने हेतु तत्काल स्थायी आदेश की जरूरत है।
आदेश में कहा गया कि दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, हल्के और भारी वाहन सहित सभी श्रेणियों के पुराने वाहनों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का निर्देश लागू होगा, भले वे वाणिज्यिक वाहन हो या अन्य श्रेणी के।
एसओपी में कहा गया कि प्रवर्तन टीम द्वारा जब्त ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत कबाड़ कारोबारियों को नीतिगत दिशानिर्देश के तहत दिया जाएगा। कबाड़ कारोबरी वाहन को जब्ती के स्थान से कबाड़ इकाई तक लेकर जाएगा।
इसमें कहा गया, ‘‘अधिकृत कबाड़ कारोबारी कबाड़ घोषित वाहन का उचित बाजार मूल्य तय करेगा और उसका भुगतान सीधा वाहन मालिक को करेगा। अगर ऐसे जब्त वाहन को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो प्रवर्तन टीम इस विवाद में नहीं पड़ेगी और मदद के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करेगी।’’
अधिकारियों ने बताया कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम और दिल्ली यातायात पुलिस ने 17 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक करीब 1,900 पुराने वाहनों को जब्त किया है।
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