मोहम्मद जुबैर को SC से राहत, यूपी में दर्ज सभी FIR में कार्रवाई नहीं करने के दिए आदेश, योगी सरकार को भेजा नोटिस
By रुस्तम राणा | Published: July 18, 2022 04:04 PM2022-07-18T16:04:50+5:302022-07-18T16:08:32+5:30
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को अल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए स्थगित किया है, जिसमें यूपी में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अंतरिम जमानत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अल्ट न्यूज के को-फाउंडर की तरफ से दायर याचिका में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह एफआईआर को रद्द कर करने और एसआईटी के गठन को भी चुनौती देने की मांग की गई है।
Supreme Court posts for hearing on July 20 the plea of Alt News co-founder Mohammed Zubair seeking interim bail in FIRs filed against him in UP.
— ANI (@ANI) July 18, 2022
Supreme Court says in the meantime no precipitative action shall be taken against Zubair in all the FIRs registered in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/lcdZrJX58r
मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की और एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हुआ।
जुबैर के वकील एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्हें हाथरस ले जाया गया है और हाथरस कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर पर यूपी के छह अलग-अलग जगहों पर मामले दर्ज हैं। उन पर कथित रूप से धार्मिक भावना को भड़काने और दो समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप है।