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सुप्रीम कोर्ट ने नए UGC नियमों के लागू होने पर लगाई रोक, कहा- इनमें स्पष्टीकरण की ज़रूरत है

By रुस्तम राणा | Updated: January 29, 2026 14:52 IST

UGC के नए नियमों के अनुसार, हर उच्च शिक्षा संस्थान को एक समान अवसर केंद्र स्थापित करना चाहिए और वह नागरिक समाज समूहों, पुलिस और जिला प्रशासन, फैकल्टी सदस्यों, कर्मचारियों, स्थानीय मीडिया, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करेगा।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से कहा कि वे कुछ जाने-माने लोगों की एक कमेटी बनाने के बारे में सोचें ताकि समाज एक साथ आगे बढ़ सके और कोई भेदभाव न हो। यूजीसी के नए नियमों से काफी विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि आलोचकों का कहना है कि यह एकतरफा है और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करता है। UGC के नए नियमों के खिलाफ याचिकाएं एडवोकेट विनीत जिंदल, मृत्युंजय तिवारी और राहुल दीवान ने दायर की हैं।

UGC ने हाल ही में नए नियम बनाए हैं - उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026, ताकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिकायत निवारण के लिए एक व्यवस्थित ढांचा बनाया जा सके और वंचित समूहों को सहायता दी जा सके। इस बीच, UGC के नए नियमों से छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक समूहों में हंगामा मच गया है, और इस बात पर गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा है कि UGC के नियमों में "जाति-आधारित भेदभाव" शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है।

UGC के नए नियमों के अनुसार, हर उच्च शिक्षा संस्थान को एक समान अवसर केंद्र स्थापित करना चाहिए और वह नागरिक समाज समूहों, पुलिस और जिला प्रशासन, फैकल्टी सदस्यों, कर्मचारियों, स्थानीय मीडिया, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करेगा। यह केंद्र कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा।

संस्थान के प्रमुख द्वारा गठित समान अवसर केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग व्यक्ति (PwD), महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। UGC के नए नियमों के तहत, यह केंद्र समानता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने, वंचित समूहों को शैक्षणिक, वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करने और अधिकारियों और नागरिक समाज के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा।

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